चंडीगढ़, हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने सभी सरकारी स्कूलों की संरचनात्मक सुरक्षा की जांच करने के लिए, सोनीपत में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय के प्रवेश द्वार का मेहराब गिरने से 11 वर्षीय छात्र की मौत पर स्वत: संज्ञान से शुरू की गई कार्यवाही का दायरा बढ़ा दिया है।

अपने 1 अक्टूबर के आदेश में, आयोग ने निर्देश दिया कि राज्य के सभी सरकारी स्कूल भवनों का संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट किया जाए और जर्जर, असुरक्षित और खतरनाक इमारतों की पहचान की जाए और समय पर उपचारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
आयोग, जिसमें न्यायमूर्ति ललित बत्रा के साथ-साथ सदस्य कुलदीप जैन और दीप भाटिया शामिल थे, ने कहा कि घटना से उत्पन्न गंभीर चिंताओं को देखते हुए, कार्यवाही को केवल सोनीपत जिले के गन्नौर में गढ़ी बलिंडा के स्कूल तक सीमित रखना पर्याप्त नहीं होगा।
आदेश के अनुसार, “आयोग, वर्तमान घटना से उत्पन्न गंभीर चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान कार्यवाही के दायरे को बढ़ाना उचित समझता है ताकि हरियाणा राज्य भर में सरकारी स्कूलों की सुरक्षा और संरचनात्मक स्थितियों की जांच की जा सके।”
अगस्त में गढ़ी बिलिंडा गांव में स्कूल के मुख्य द्वार की ईंट-कंक्रीट की दीवार गिरने से बच्चे की मौत हो गई थी।
आयोग ने राज्य के माध्यमिक शिक्षा महानिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक को राज्य भर के सभी सरकारी स्कूलों की संरचनात्मक सुरक्षा की व्यापक समीक्षा करने का निर्देश दिया है।
संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट विशेष रूप से उन स्कूल भवनों या उनके हिस्सों की पहचान करेगा जो जीर्ण-शीर्ण, असुरक्षित या अन्यथा खतरनाक हैं।
इसमें न केवल स्कूल भवन बल्कि प्रवेश द्वार, मेहराब, चारदीवारी, छतें और अन्य संरचनाएं भी शामिल होंगी जो छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं।
आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल असुरक्षित इमारतों की पहचान करना और रिपोर्ट जमा करना पर्याप्त नहीं होगा। ऐसे मामलों में, मरम्मत, रखरखाव, बैरिकेडिंग, विध्वंस या पुनर्निर्माण सहित ठोस उपचारात्मक उपाय किए जाने चाहिए।
गढ़ी बलिंदा मामले में सुनवाई के दौरान सहायक पुलिस आयुक्त गन्नौर ने आयोग को बताया कि जांच जारी है।
स्कूल भवन की संरचनात्मक स्थिति का निरीक्षण करने और मुख्य प्रवेश द्वार के ईंट-कंक्रीट मेहराब के ढहने के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच समिति गठित करने के लिए सोनीपत के उपायुक्त से पहले ही अनुरोध किया जा चुका है।
गन्नौर के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक घटना से पहले भी स्कूल का निरीक्षण किया गया था. जबकि अधिकारी ने 19 मई, 2026 को स्कूल परिसर का निरीक्षण किया, एक जूनियर इंजीनियर ने 22 मई को तकनीकी निरीक्षण किया। इसके बाद, मरम्मत का अनुमान लगाया गया ₹एक जून को 5.68 लाख रुपये तैयार हुए।
रिपोर्ट के मुताबिक, घटना के बाद ताजा अनुमान लगाया गया है ₹स्कूल की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 26.05 लाख रुपये का प्रस्ताव तैयार कर सोनीपत के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को सौंप दिया गया।
विभागीय जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, घटना से पहले अपेक्षित प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई थी।
फिर भी आयोग ने गन्नौर के खंड शिक्षा अधिकारी और सोनीपत के जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को स्कूल के मरम्मत कार्य की नवीनतम स्थिति और इस संबंध में तैयार किए गए अनुमानों के अनुसार की गई कार्रवाई का संकेत देते हुए एक और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति ललित बत्रा की अध्यक्षता वाले आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी निगरानी आवश्यक है कि क्या पहले पहचानी गई कमियों, दिए गए आश्वासनों और प्रस्तावित निवारक उपायों को वास्तव में जमीनी स्तर पर लागू किया गया था।
इसमें कहा गया है कि असुरक्षित स्कूल ढांचे से जुड़ी घटना में एक बच्चे की मौत केवल घटना के तत्काल कारण की जांच की आवश्यकता वाला मामला नहीं है।
आयोग ने बच्चों को पूर्वानुमानित और रोके जा सकने वाले जोखिमों से बचाने के लिए डिज़ाइन की गई निरीक्षण, रखरखाव, शिकायत निवारण, निगरानी और जवाबदेही की संपूर्ण प्रणाली की समीक्षा करने का भी आह्वान किया।
इसमें माध्यमिक शिक्षा महानिदेशक को निर्देशित किया गया है; प्रारंभिक शिक्षा निदेशक; और एचएसएसपीपी के राज्य परियोजना निदेशक को राज्य भर के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आयोग के सहायक रजिस्ट्रार, पुनीत अरोड़ा ने कहा।
सभी संबंधित अधिकारियों को सुनवाई की अगली तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले अपनी रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है।
मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी.
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